प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की नई सूची
अगर आप मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आपका काम आसान कर सकती है. ... शुरुआती प्रावधानों के मुताबिक PMAY में होम लोन (Home Loan) की रकम 3 से 6 लाख रुपये तक थी, जिस पर PMAY के तहत ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी. अब इसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपये तक कर दिया गया है.
PMAY - विशेषताएं और लाभ
एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी. कमाई करने वाले व्यक्ति (चाहे वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो) को एक अलग हाउस होल्ड के रूप में माना जा सकता है
प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)
प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था. हालांकि मार्च 2016 में इसका नाम बदल दिया गया. इसका लक्ष्य दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे ग्रामीण भारत के लिए किफायती और सुगम हाउसिंग को बढ़ावा देना है.
इसका उद्देश्य बेघरों को फाइनेंशियल सहायता और पुराने घरों में रहने वालों को पक्के घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है. मैदानी इलाकों में रहने वाले लाभार्थी रु. 1.2 लाख तक प्राप्त कर सकते हैं और उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी क्षेत्रों, इंटीग्रेटेड ऐक्शन प्लान (IAP),और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले हाउसिंग के लिए रु. 1.3 लाख तक का लाभ उठा सकते हैं. वर्तमान में, ग्रामीण विकास मंत्रालय से उपलब्ध डेटा के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,03,01,107 मकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है.
रियल स्टेट सेक्टर में खरीद को बढ़ावा देने के प्रयास में, सरकार ने PMAY की शुरुआत की, हाउसिंग डेवलपमेंट की इस लागत को केन्द्र और राज्य सरकार में निम्नलिखित तरीकों से शेयर किया जाएगा:
इस स्कीम की चार प्रमुख विशेषताएं हैं:
I. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)
जो इस स्कीम के लिए पात्र हैं, उन्हें CLSS होम लोन की ब्याज़ दरों पर सब्सिडी प्रदान करता है. PMAY सब्सिडी दर, सब्सिडी राशि, अधिकतम लोन राशि, और अन्य विवरणों का उल्लेख नीचे किया गया है:
CLSS के अंतर्गत होम लोन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष होती है. NPV या निवल वर्तमान मूल्य का मूल्यांकन ब्याज़ सब्सिडी के 9% की रियायती दर पर किया जाता है.
II. संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके उसी स्थान पर झुग्गी-झोपड़ी का पुनर्विकास
इस स्कीम का उद्देश्य भूमि को संसाधन के रूप में बस्तियों के साथ पुनर्वासित करना, प्राइवेट संगठनों के साथ मिलकर ऐसे स्थानों पर रहने वाले परिवारों को घर प्रदान करना है.
केन्द्र सरकार घरों की कीमतें निर्धारित करती है, और लाभार्थी के योगदान (अगर कोई हो) का निर्णय संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (UT) द्वारा किया जाता है.
III. अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP)
अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) केन्द्र सरकार की ओर से EWS परिवारों को घर खरीदने के लिए रु. 1.5 लाख की फाइनेंशियल सहायता प्रदान करती है. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UT) ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर या अपनी एजेंसियों के साथ पार्टनर बन सकते हैं.
IIV. लाभार्थियों के द्वारा किया गया खुद के घर का निर्माण या सुधार कार्य
PM आवास योजना का यह घटक उन EWS परिवारों को टारगेट करता है जो पिछले तीन घटकों का लाभ नहीं उठा सकते हैं. ऐसे लाभार्थियों को केन्द्र सरकार से रु. 1.5 लाख तक की फाइनेंशियल सहायता प्राप्त होगी जिसका उपयोग वे घर के निमार्ण या मौजूदा घर को सुधारने के लिए कर सकते हैं.
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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची
अगर आप मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आपका काम आसान कर सकती है. ... शुरुआती प्रावधानों के मुताबिक PMAY में होम लोन (Home Loan) की रकम 3 से 6 लाख रुपये तक थी, जिस पर PMAY के तहत ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी. अब इसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपये तक कर दिया गया है.
PMAY - विशेषताएं और लाभ
शहरी इलाके में ''सभी के लिए घर" मिशन के तहत कार्यकारी एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए मिशन को 17.06.2015 से प्रभावी कर दिया गया है. इस मिशन के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम प्रस्तुत की जा रही है.
मध्यम आय वर्ग (MIG) को घर बनाने या अधिग्रहण (दोबारा खरीदने) के लिए लिए हाउसिंग लोन के ब्याज़ दर पर सब्सिडी दी जाएगी.
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/कम आय वाले वर्ग (LIG) को घर के निर्माण या अधिग्रहण के लिए हाउसिंग लोन के ब्याज़ पर सब्सिडी दी जाएगी इन्क्रीमेंटल हाउसिंग के रूप में वर्तमान निवास स्थान में नए निर्माण और अतिरिक्त कमरे, रसोईघर, शौचालय आदि के लिए भी होम लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ उपलब्ध होगा.
ब्याज़ सब्सिडी का लाभ बकाया मूल राशि पर पहले मिलेगा.
ब्याज़ सब्सिडी की उपलब्धता और राशि, स्कीम के तहत विभिन्न कैटेगरी के आय मानदंडों की पूर्ति के अधीन है.
लाभार्थीमध्यम आय वर्ग (MIG) को घर बनाने या अधिग्रहण (दोबारा खरीदने) के लिए लिए हाउसिंग लोन के ब्याज़ दर पर सब्सिडी दी जाएगी.
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/कम आय वाले वर्ग (LIG) को घर के निर्माण या अधिग्रहण के लिए हाउसिंग लोन के ब्याज़ पर सब्सिडी दी जाएगी इन्क्रीमेंटल हाउसिंग के रूप में वर्तमान निवास स्थान में नए निर्माण और अतिरिक्त कमरे, रसोईघर, शौचालय आदि के लिए भी होम लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ उपलब्ध होगा.
ब्याज़ सब्सिडी का लाभ बकाया मूल राशि पर पहले मिलेगा.
ब्याज़ सब्सिडी की उपलब्धता और राशि, स्कीम के तहत विभिन्न कैटेगरी के आय मानदंडों की पूर्ति के अधीन है.
एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी. कमाई करने वाले व्यक्ति (चाहे वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो) को एक अलग हाउस होल्ड के रूप में माना जा सकता है
प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)
प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था. हालांकि मार्च 2016 में इसका नाम बदल दिया गया. इसका लक्ष्य दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे ग्रामीण भारत के लिए किफायती और सुगम हाउसिंग को बढ़ावा देना है.
इसका उद्देश्य बेघरों को फाइनेंशियल सहायता और पुराने घरों में रहने वालों को पक्के घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है. मैदानी इलाकों में रहने वाले लाभार्थी रु. 1.2 लाख तक प्राप्त कर सकते हैं और उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी क्षेत्रों, इंटीग्रेटेड ऐक्शन प्लान (IAP),और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले हाउसिंग के लिए रु. 1.3 लाख तक का लाभ उठा सकते हैं. वर्तमान में, ग्रामीण विकास मंत्रालय से उपलब्ध डेटा के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,03,01,107 मकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है.
रियल स्टेट सेक्टर में खरीद को बढ़ावा देने के प्रयास में, सरकार ने PMAY की शुरुआत की, हाउसिंग डेवलपमेंट की इस लागत को केन्द्र और राज्य सरकार में निम्नलिखित तरीकों से शेयर किया जाएगा:
- मैदानी क्षेत्रों के लिए 64:40
- उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90:10.
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति.
- गैर-SC/ST और BPL में आने वाले अल्पसंख्यक.
- स्वतंत्र बंधुआ मजदूर.
- अर्धसैनिक बलों के परिजन और विधवाएं तथा ऐक्शन में मारे गए व्यक्ति, पूर्व सैनिक, और रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति शामिल हैं.
इस स्कीम की चार प्रमुख विशेषताएं हैं:
I. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)
जो इस स्कीम के लिए पात्र हैं, उन्हें CLSS होम लोन की ब्याज़ दरों पर सब्सिडी प्रदान करता है. PMAY सब्सिडी दर, सब्सिडी राशि, अधिकतम लोन राशि, और अन्य विवरणों का उल्लेख नीचे किया गया है:
CLSS के अंतर्गत होम लोन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष होती है. NPV या निवल वर्तमान मूल्य का मूल्यांकन ब्याज़ सब्सिडी के 9% की रियायती दर पर किया जाता है.
II. संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके उसी स्थान पर झुग्गी-झोपड़ी का पुनर्विकास
इस स्कीम का उद्देश्य भूमि को संसाधन के रूप में बस्तियों के साथ पुनर्वासित करना, प्राइवेट संगठनों के साथ मिलकर ऐसे स्थानों पर रहने वाले परिवारों को घर प्रदान करना है.
केन्द्र सरकार घरों की कीमतें निर्धारित करती है, और लाभार्थी के योगदान (अगर कोई हो) का निर्णय संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (UT) द्वारा किया जाता है.
III. अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP)
अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) केन्द्र सरकार की ओर से EWS परिवारों को घर खरीदने के लिए रु. 1.5 लाख की फाइनेंशियल सहायता प्रदान करती है. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UT) ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर या अपनी एजेंसियों के साथ पार्टनर बन सकते हैं.
IIV. लाभार्थियों के द्वारा किया गया खुद के घर का निर्माण या सुधार कार्य
PM आवास योजना का यह घटक उन EWS परिवारों को टारगेट करता है जो पिछले तीन घटकों का लाभ नहीं उठा सकते हैं. ऐसे लाभार्थियों को केन्द्र सरकार से रु. 1.5 लाख तक की फाइनेंशियल सहायता प्राप्त होगी जिसका उपयोग वे घर के निमार्ण या मौजूदा घर को सुधारने के लिए कर सकते हैं.
देखने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करे :-
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची