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प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना नई सूची

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प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना सूची



प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन (PMAY-U)
वर्तमान में, प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन (PMAY-U) की इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 4,331 कस्बे और शहर हैं. इसमें शहरी विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र, अधिसूचित योजना, और शहरी प्राधिकरण और नियमों के लिए उत्तरदायी सभी अन्य प्राधिकरण शामिल हैं.

यह स्कीम निम्नलिखित तीन चरणों में कार्य करेगी:

फेस 1.चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में अप्रैल 2015 और मार्च 2017 के बीच 100 शहरों को कवर करना.
फेस 2.अप्रैल 2017 और मार्च 2019 के बीच 200 अतिरिक्त शहरों को कवर करना.
फेस 3.अप्रैल 2019 और मार्च 2022 के बीच बचे हुए शहरों को कवर करना.

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स) के डेटा के अनुसार, 1 जुलाई 2019 तक, सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में PMAY-U की प्रगति इस प्रकार है:
   स्वीकृत घर - 83.63 लाख
  • पूरे हो चुके मकान - 26.08 लाख
  • अधिगृहीत मकान - 23.97 लाख
 समान डेटा के अनुसार, इन्वेस्ट की जाने वाली कुल राशि रु. 4,95,838 करोड़ है, जिसमें से रु. 51,414.5 करोड़ की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है.
PMAY संबंधी सामान्य प्रश्न 
प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए कौन पात्र है
निम्न व्यक्ति और परिवार इस स्कीम के लिए पात्र हैं:
 
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – रु. 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
  • निम्न आय वर्ग (LIG) – रु. 3 लाख से रु. 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
  • मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
  • मध्यम आय वर्ग II (MIG II) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
  • महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं.
  • अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC).
उपरोक्त के अतिरिक्त, लाभार्थी निम्नलिखित कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करके इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं –
  • प्रधान मंत्री आवास योजना की पात्रता को पूरा करने के लिए उसके पास अपना घर नहीं होना चाहिए.
  • व्यक्ति ने राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो.
PMAY की इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करें
लाभार्थी निम्न माध्यम से PMAY स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं:

A. ऑनलाइन 

 ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए व्यक्ति स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकता है. अप्लाई करने के लिए उनके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए.

B. ऑफलाइन 

 लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है. इन फार्म का मूल्य रु. 25 + GST है.
PMAY 2019 की लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें
इस स्कीम के पात्र लोग इन चरणों का पालन करके प्रधान मंत्री आवास योजना लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं:

 चरण 1: ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  चरण 2: “लाभार्थी खोजें” पर क्लिक करें.
 चरण 3: आधार नंबर दर्ज़ करें.
 चरण 4: “दिखाएं” पर क्लिक करें.
क्या प्रधानमंत्री योजना मौजूदा होम लोन उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है
मौजूदा होम लोन लेने वाले भी इस स्कीम के लिए पात्र हैं, अगर वे संबंधित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों.

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